टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई एक पहल है, जिसका उद्देश्य अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) समुदायों के गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। यह योजना मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा 2023 में शुरू की गई थी।
योजना के बारे में
- गरीब तबके के लोगों की आर्थिक स्थिति अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए अनुकूल नहीं है।
- उनके पास सुविधाओं का अभाव है और अक्सर उन्हें उच्च ब्याज दरों पर ऋण मिलता है, जिससे उनकी वित्तीय स्थिति और खराब हो जाती है।
- इन मुद्दों को हल करने के लिए, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मध्य प्रदेश टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना शुरू की गई है।
- इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को स्वरोजगार के लिए सक्षम बनाने के लिए कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराना है।
- मध्य प्रदेश के जनजातीय मामलों के विभाग और वित्त एवं विकास निगम द्वारा प्रशासित, इस योजना के तहत ₹10,000 से ₹100,000 तक के ऋण दिए जाते हैं।
- लाभार्थियों को 5 साल तक के लिए वैध बैंक ऋण गारंटी के साथ 7% ब्याज दर पर सब्सिडी मिलती है।
- पात्र होने के लिए आवेदकों की आयु 18 से 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए। यह योजना प्रत्येक लाभार्थी को केवल एक बार लाभ प्रदान करती है।
योजना के लाभ
- आर्थिक सहायता: योजना के तहत पात्र परिवारों को ₹ 50,000 की एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- आवास सहायता: योजना के तहत पात्र परिवारों को आवास निर्माण के लिए ₹ 2 लाख तक की ऋण सहायता प्रदान की जाती है।
- शिक्षा सहायता: योजना के तहत एससी और एसटी छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए ₹ 1 लाख तक की ऋण सहायता प्रदान की जाती है।
- स्वास्थ्य सहायता: योजना के तहत गंभीर बीमारियों से पीड़ित एससी और एसटी परिवारों को मुफ्त चिकित्सा सहायता प्रदान की जाती है।
- स्व रोजगार सहायता: योजना के तहत लाभार्थी को 10,000/-रुपए से 1,00,000/-रुपए तक का बैंक ऋण दिया जाएगा।
- लाभार्थी को 7% ब्याज अनुदान और बैंक ऋण गारंटी भी प्रदान की जाएगी।
- लाभार्थी को अधिकतम 5 वर्ष की अवधि के लिए 7% की दर से ब्याज अनुदान प्रदान किया जाएगा।
पात्रता
- योजना के तहत मध्य प्रदेश का निवासी होना आवश्यक है।
- आवेदक का परिवार एससी या एसटी समुदाय से होना चाहिए।
- परिवार की वार्षिक आय ₹ 1 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- आवेदक का परिवार स्वयं का पक्का मकान नहीं रखता होना चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज
- आवेदन पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- परिवार के सदस्यों का आधार कार्ड
- बैंक खाता पासबुक
- पासपोर्ट आकार का फोटो
पंजीकरण प्रक्रिया
पात्र हितग्राही आवेदन पत्र के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करके मध्य प्रदेश टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना का लाभ उठा सकते हैं। मध्य प्रदेश टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र मध्य प्रदेश के सभी पोर्टल पर उपलब्ध है।
आवेदन करने के लिए आवेदकों को सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आवेदकों को निम्नलिखित विवरण भरने होंगे:-
- आवेदक का नाम।
- जन्म तिथि।
- लिंग का चयन करें।
- जाति का चयन करें।
- रिश्तेदार का नाम।
- मोबाइल नंबर।
- ईमेल आईडी।
रजिस्ट्रेशन के बाद आवेदक अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और जन्म तिथि के साथ लॉग इन कर सकते हैं। लॉग इन करने पर आवेदकों को योजनाओं की सूची में से मध्य प्रदेश टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना का चयन करना होगा। आवेदकों को आवेदन पत्र सही ढंग से भरना होगा और सभी आवश्यक दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड करने होंगे। दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्र को संबंधित अधिकारियों द्वारा सत्यापित किया जाएगा। सत्यापन के बाद चयनित लाभार्थियों को योजना के तहत लाभ प्रदान किया जाएगा।
यह योजना एससी और एसटी समुदायों के गरीब परिवारों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए, आप संबंधित जनपद पंचायत या विकासखंड कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।
नोट:
- यह योजना केवल मध्य प्रदेश राज्य के निवासियों के लिए उपलब्ध है।
- योजना के लाभों और पात्रता आवश्यकताओं में परिवर्तन हो सकता है।
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- मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग: सम्पूर्ण जानकारी
- मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग: सम्पूर्ण जानकारी
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