पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को सिविल सेवा परीक्षाओं में सफलता पर प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहन योजना नियम 2003-2004 वित्तीय वर्ष 2003-04 के लिए प्रोत्साहन योजना नियम 2003-04 को लागू करने तथा संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा तथा म.प्र. लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा में पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों की विभिन्न स्तरों पर सफलता के लिए योजना प्रारंभ करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

योजना का उद्देश्य

इस योजना का उद्देश्य मध्य प्रदेश में निवासरत पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों को संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित अखिल भारतीय सिविल सेवा परीक्षा तथा म.प्र. लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय सिविल सेवा परीक्षाओं में सफलता पर प्रोत्साहन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

योजना के लाभार्थी

संघ लोक सेवा आयोग (यू.पी.एस.सी.) अथवा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (एम.पी.पी.एस.सी.) द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा में उत्तीर्ण पिछड़े वर्ग के विद्यार्थी।

प्रोत्साहन योजना की प्रकृति

  • यह प्रोत्साहन राशि प्रत्येक स्तर पर केवल एक बार दी जाएगी।
  • आवेदक को मध्य प्रदेश में घोषित पिछड़े वर्गों की सूची में शामिल होना चाहिए।
  • एमपीपीएससी परीक्षा के लिए आवेदक के माता-पिता की आय पिछड़ा वर्ग स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति के लिए निर्धारित आय सीमा से कम नहीं होनी चाहिए।
  • यूपीएससी परीक्षा के लिए कोई आय सीमा नहीं है।
  • आवेदकों को सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण करने के एक वर्ष के भीतर निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करना होगा।

प्रोत्साहन राशि:

यूपीएससी (संघ लोक सेवा आयोग):
  • प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर: ₹25,000/-
  • मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने पर: ₹50,000/-
  • साक्षात्कार के बाद चयनित होने पर: ₹25,000/-
एमपीपीएससी (मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग):
  • प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर: ₹15,000/-
  • मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने पर: ₹25,000/-
  • साक्षात्कार के बाद चयनित होने पर: ₹10,000/-

स्वीकृति एवं भुगतान का प्रभाव

संघ लोक सेवा आयोग/मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित अखिल भारतीय/राज्य स्तरीय सिविल सेवा परीक्षाओं में पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों की सफलता के आधार पर प्रोत्साहन राशि स्वीकृत करने का अधिकार संबंधित जिला कलेक्टर को होगा।

सिविल सेवा परीक्षाओं के प्रत्येक स्तर को उत्तीर्ण करने पर अभ्यर्थियों को संबंधित जिले के सहायक आयुक्त/जिला समन्वयक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण कार्यालय में निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत करने पर नियमानुसार प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाएगा।

आवेदन करने की प्रक्रिया

  • आवेदक को निर्धारित प्रपत्र में सहायक आयुक्त/जिला समन्वयक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण कार्यालय में आवेदन करना होगा।
  • आवेदन पत्र कार्यालय की वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं।
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