आम आदमी बीमा योजना (AABY) एक सरकारी प्रायोजित सामाजिक सुरक्षा योजना है जिसका उद्देश्य भारत में असंगठित क्षेत्र के लोगों को किफायती जीवन बीमा कवरेज प्रदान करना है। यह योजना 2007 में शुरू की गई थी और इसका संचालन भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) द्वारा किया जाता है।
योजना का उद्देश्य
योजना का मुख्य उद्देश्य परिवार के कमाने वाले सदस्य की मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यह योजना असंगठित क्षेत्रों जैसे कृषि, मत्स्य पालन, डेयरी, हथकरघा, निर्माण और इसी तरह के अन्य व्यवसायों में काम करने वाले लोगों को लक्षित करती है।
कवरेज
यह योजना प्राकृतिक मृत्यु के मामले में 30,000 रुपये, आकस्मिक मृत्यु के मामले में 75,000 रुपये और दुर्घटना के कारण आंशिक या स्थायी विकलांगता के मामले में 37,500 रुपये का कवरेज प्रदान करती है। इसके अलावा, बीमित व्यक्ति के बच्चों को उसकी मृत्यु के मामले में छात्रवृत्ति का लाभ भी मिलता है।
दावा प्रक्रिया
बीमा कवरेज का दावा करने के लिए, नामांकित व्यक्ति को घटना के 30 दिनों के भीतर एलआईसी शाखा कार्यालय या अधिकृत कार्यालय में दावा फॉर्म जमा करना होगा। राज्य सरकार द्वारा दावा प्रक्रिया पूरी करने के बाद नामांकित व्यक्ति के बैंक खाते में भुगतान किया जाता है।
लाभ
- वित्तीय सहायता: बीमित व्यक्ति की मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में उसके परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
- किफ़ायती प्रीमियम: इस योजना का प्रीमियम बहुत ही किफ़ायती है और सरकार द्वारा सब्सिडी दी जाती है।
- प्राकृतिक आपदाओं का कवरेज: यह योजना बाढ़, भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं को भी कवर करती है।
- आसान नामांकन: नामांकन प्रक्रिया सरल और आसान है, और नामांकन किसी भी समय किया जा सकता है।
- महिलाओं के लिए विशेष लाभ: महिलाओं को मातृत्व लाभ और महिला-मुखिया परिवारों के लिए कवरेज मिलता है।
पात्रता
आम आदमी बीमा योजना के तहत, परिवार का मुखिया या 18 से 59 वर्ष की आयु का कमाने वाला सदस्य बीमा कवरेज के लिए पात्र है। इस योजना का प्रीमियम केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा 50:50 के अनुपात में साझा किया जाता है। कुल प्रीमियम 200 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष है, जिसमें से 100 रुपये केंद्र सरकार, 30 रुपये राज्य सरकार और 70 रुपये लाभार्थी द्वारा वहन किए जाते हैं। प्रीमियम राशि इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरेंस सिस्टम (ECS) या अन्य माध्यमों से लाभार्थी के बैंक खाते से काट ली जाती है।
- आयु सीमा: 18 से 59 वर्ष के बीच की आयु वाले व्यक्ति।
- आय सीमा: गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों से संबंधित व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय 1,00,000 रुपये से अधिक नहीं है।
- व्यावसायिक आवश्यकताएँ: भूमिहीन कृषि मजदूर, ग्रामीण कारीगर, मछुआरे, बुनकर, हस्तशिल्प कारीगर और इसी तरह के व्यवसायों में लगे लोग।
- सामाजिक सुरक्षा योजना: किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत कवर नहीं होना चाहिए।
बहिष्करण
- संगठित क्षेत्र में कार्यरत व्यक्ति।
- आयकर दाता।
- अन्य बीमा योजनाओं के तहत कवर किए गए व्यक्ति।
- ऐसे व्यक्ति जो परिवार के मुख्य कमाने वाले नहीं हैं।
- 59 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति।
आवेदन प्रक्रिया (ऑफलाइन)
- आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिए निकटतम AABY केंद्र या बीमा एजेंट से संपर्क करें।
- व्यक्तिगत जानकारी, आय, व्यवसाय और बैंक खाते के विवरण सहित आवेदन पत्र भरें।
- आधार कार्ड, आयु प्रमाण पत्र, पता प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण, आय प्रमाण पत्र और व्यवसाय प्रमाण जैसे आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
- पूरा आवेदन पत्र और सहायक दस्तावेज AABY केंद्र या बीमा एजेंट को जमा करें।
- बीमा एजेंट आवेदन और दस्तावेजों का सत्यापन करेगा, और पॉलिसी प्रमाण पत्र जारी करेगा।
- पॉलिसी प्रमाण पत्र आवेदक के पते पर भेजा जाएगा।
- आवेदक पॉलिसी शर्तों के अनुसार प्रीमियम का भुगतान कर सकता है।
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड (पहचान प्रमाण पत्र)
- आयु प्रमाण पत्र (जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र या पासपोर्ट)
- पता प्रमाण पत्र (ड्राइविंग लाइसेंस, बिजली बिल या पासपोर्ट)
- बैंक खाता विवरण (खाता संख्या और IFSC कोड सहित)
- आय प्रमाण पत्र (सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी)
- व्यवसाय प्रमाण पत्र (कार्य पहचान पत्र)