उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2022 में शुरू की गई महादेवी वर्मा श्रमिक पुस्तक क्रय धन योजना (MVSPKDY) निर्माण श्रमिकों की बेटियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से एक सराहनीय पहल है। इन परिवारों के सामने आने वाली वित्तीय चुनौतियों को समझते हुए, यह योजना उच्च शिक्षा के लिए पुस्तकें खरीदने के लिए एकमुश्त अनुदान प्रदान करती है। यह वित्तीय सहायता इन परिवारों पर पड़ने वाले बोझ को कुछ हद तक कम करने और इन युवतियों को अपनी शिक्षा यात्रा पर ध्यान केंद्रित करने में सहायक साबित होती है। आवश्यक पठन सामग्री तक उनकी पहुँच को सुगम बनाकर, MVSPKDY इस समुदाय में उच्च शिक्षा की संस्कृति को प्रोत्साहित करती है और निर्माण श्रमिकों की बेटियों के लिए अपने शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करती है।

योजना का उद्देश्य

इस योजना के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं:

  • श्रमिकों का सामाजिक-आर्थिक विकास: शिक्षा के माध्यम से श्रमिकों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को ऊपर उठाना।
  • ज्ञान का प्रसार: श्रमिकों को ज्ञान और कौशल प्रदान करना ताकि वे अधिक कुशल और उत्पादक बन सकें।
  • साहित्य में रुचि बढ़ाना: श्रमिकों में साहित्य के प्रति रुचि बढ़ाना तथा उन्हें पढ़ने के लिए प्रेरित करना।

महादेवी वर्मा श्रमिक पुस्तक क्रय धन योजना के लाभ

योजना के निम्नलिखित लाभ हैं:

  • ज्ञान वृद्धि: श्रमिकों के ज्ञान और कौशल में वृद्धि होती है।
  • कैरियर विकास: श्रमिकों को उनके कैरियर में प्रगति करने में सहायता मिलती है।
  • समाज में सम्मान: शिक्षित श्रमिकों का समाज में अधिक सम्मान होता है।
  • वित्तीय सहायता: प्रति अभ्यर्थी ₹7,500/- का एकमुश्त भत्ता (स्नातकोत्तर अभ्यर्थियों के लिए)।

पात्रता

  • श्रमिक को उत्तर प्रदेश में दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम, 1962 अथवा कारखाना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत पंजीकृत प्रतिष्ठान में नियोजित होना चाहिए।
  • श्रमिक का मासिक वेतन (मूल वेतन + महंगाई भत्ता) ₹15,000/- से अधिक नहीं होना चाहिए।
  • कर्मचारी ने प्रतिष्ठान/कारखाने में कम से कम छह महीने की निरंतर सेवा पूरी कर ली हो तथा आवेदन के समय सेवा में हो।
  • श्रमिक की केवल दो बेटियों को ही योजना का लाभ मिलेगा। यदि श्रमिक स्वयं महिला है, तो उसे लाभ मिलेगा। यदि माता-पिता दोनों कारखाने/प्रतिष्ठानों में श्रमिक के रूप में कार्यरत हैं, तो केवल एक को ही यह सहायता मिलेगी। 

आवेदन प्रक्रिया

  • चरण-1: उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट https://skpuplabour.in/ पर जाएं।
  • चरण-2: होमपेज से “श्रम आवेदन” विकल्प चुनें।
  • चरण-3: नए उपयोगकर्ताओं के लिए, “नया उपयोगकर्ता पंजीकरण” विकल्प के साथ आगे बढ़ें। पंजीकरण फॉर्म को सही ढंग से भरें और जमा करें। सिस्टम एक विशिष्ट उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड उत्पन्न करेगा, जो पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा।
  • चरण-4: दिए गए क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके पोर्टल पर लॉग इन करें।
  • चरण-5: उपलब्ध विकल्पों में से संबंधित छात्रवृत्ति योजना चुनें। आवेदन पत्र को ध्यान से भरें, सुनिश्चित करें कि सभी विवरण सही और पूर्ण हैं। आवेदक की हाल की एक फोटो अपलोड करें। अंत में, आगे की प्रक्रय के लिए आवेदन पत्र जमा करें।
  • चरण-6: भविष्य के संदर्भ के लिए विधिवत जमा किए गए आवेदन पत्र की एक मुद्रित प्रति प्राप्त करें।
  • चरण-7: सत्यापन और प्रमाणीकरण के लिए आवेदन पत्र को संबंधित शैक्षणिक संस्थान और फैक्ट्री/प्रतिष्ठान में जमा करें।
  • चरण-8: पंजीकृत यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके फिर से लॉगिन करें। “योजना आवेदन विवरण” अनुभाग पर जाएं और सत्यापित आवेदन पत्र की स्कैन की गई प्रति को आवश्यक सहायक दस्तावेजों के साथ अपलोड करें। सफलतापूर्वक जमा करने के लिए जानकारी सहेजें।
  • चरण-9: आवेदन के सफल सत्यापन और प्रमाणीकरण के बाद, छात्रवृत्ति राशि लाभार्थी के बैंक खाते में वितरित की जाएगी। लाभार्थी को पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक एसएमएस के माध्यम से सूचित किया जाएगा।
  • चरण-10: आवेदक पोर्टल पर “आवेदन की स्थिति” विकल्प का चयन करके अपने आवेदन की स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं।

आवश्यक दस्तावेज

  • योजना से संबंधित भरे गए ऑनलाइन आवेदन पत्र की सत्यापित प्रति।
  • लाभार्थी की बैंक पासबुक की पठनीय स्व-सत्यापित प्रति (बैंक के IFSC कोड के साथ)।
  • आश्रित के संबंध की पुष्टि करने वाले राशन कार्ड, परिवार रजिस्टर या अन्य सरकारी रिकॉर्ड की पठनीय प्रति।
  • लाभार्थी के पिता और माता के आधार कार्ड की पठनीय सत्यापित प्रति।
  • प्रवेशित पाठ्यक्रम की शुल्क रसीद की सत्यापित प्रति।
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