उत्तर प्रदेश गंभीर बीमारी सहायता योजना एक राज्य प्रायोजित पहल है, जो उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के तहत बनाई गई है, जिसका उद्देश्य ऐसे निर्माण श्रमिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जो “आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना” और “प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना” के अंतर्गत नहीं आते हैं।

निर्माण श्रमिकों के परिवार के सदस्य भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार के तत्वावधान में किसी भी सरकारी या स्वायत्त अस्पताल में या आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण या राज्य स्तर पर SACHIS (व्यापक स्वास्थ्य बीमा और एकीकृत सेवाओं के लिए राज्य एजेंसी) द्वारा सूचीबद्ध अस्पतालों में चिकित्सा उपचार का लाभ उठा सकते हैं।

लाभ

  • सरकारी/स्वायत्त अस्पतालों या SACHIS सूचीबद्ध अस्पतालों में उपचार के लिए आयुष्मान भारत योजना के तहत देय लाभ के बराबर पूर्ण प्रतिपूर्ति।
  • चिकित्सा/शल्य चिकित्सा उपचार के लिए, अस्पताल के उपचार अनुमान के आधार पर अस्पताल को अग्रिम राशि वितरित की जा सकती है।
  • राशि की कोई निश्चित ऊपरी सीमा नहीं है।
  • इसमें कई गंभीर बीमारियों को शामिल किया गया है, जिनमें शामिल हैं:
    • हृदय शल्य चिकित्सा
    • किडनी प्रत्यारोपण
    • लिवर प्रत्यारोपण
    • मस्तिष्क शल्य चिकित्सा
    • घुटने का प्रत्यारोपण
    • कैंसर उपचार
    • एचआईवी/एड्स
    • आंखों की शल्य चिकित्सा
    • पित्त पथरी की शल्य चिकित्सा
    • अपेंडिक्स शल्य चिकित्सा
    • हाइड्रोसील शल्य चिकित्सा
    • महिलाओं में स्तन कैंसर शल्य चिकित्सा
    • गर्भाशय ग्रीवा कैंसर शल्य चिकित्सा
  • और आयुष्मान भारत और मुख्यमंत्री जन-आरोग्य योजना के तहत अन्य बीमारियाँ।

पात्रता

  • श्रम विभाग के तहत पंजीकृत श्रमिक होना चाहिए।
  • लाभार्थी प्रधानमंत्री जन-आरोग्य योजना और मुख्यमंत्री जन-आरोग्य योजना जैसी सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा सकते।
  • इसके तहत केवल निम्नलिखित परिवार के सदस्य ही कवर किए जाते हैं:
    • स्वयं
    • आश्रित माता-पिता
    • जीवनसाथी (पति/पत्नी)
    • बेटी
    • बेटा (केवल 21 वर्ष से कम आयु का)।

आवेदन प्रक्रिया

ऑफ़लाइन
  • संबंधित विकास खंड के निकटतम श्रम कार्यालय, तहसीलदार कार्यालय या खंड विकास अधिकारी से संपर्क करें।
  • आवेदन पत्र प्राप्त करें और भरें।
  • निर्धारित प्रारूप में आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
  • आवेदन पत्र को उसी कार्यालय में जमा करें।
ऑनलाइन

पंजीकरण प्रक्रिया:

  • आधिकारिक वेब पोर्टल पर जाएँ।
  • आधार संख्या, सर्किल, जिला और मोबाइल नंबर जैसी आवश्यक जानकारी प्रदान करें।
  • पंजीकरण अनुरोध सबमिट करें।
आवेदन जमा करें
  • आधिकारिक वेब पोर्टल पर जाएँ।
  • सर्किल, योजना का नाम, पंजीकृत आधार संख्या और पंजीकृत मोबाइल नंबर जैसी आवश्यक जानकारी प्रदान करें।
  • “ओपन एप्लीकेशन फॉर्म” पर क्लिक करें।
  • आवेदन पत्र में आवेदक/श्रमिक विवरण, बच्चे का विवरण और बैंक खाता विवरण सहित आवश्यक विवरण प्रदान करें।
  • आवश्यक दस्तावेज और आवेदन अनुरोध जमा करें।

आवश्यक दस्तावेज

  • निर्माण श्रमिक पंजीकरण कार्ड की प्रति
  • आधार कार्ड की प्रति
  • खाता संख्या, शाखा का नाम और IFSC कोड वाली बैंक पासबुक की प्रति
  • बीमारी के बारे में विवरण
  • निर्दिष्ट प्रारूप में डॉक्टर का प्रमाण पत्र
  • मूल दवा बिल
  • अविवाहित बेटी या 21 वर्ष से कम आयु की बेटी का सत्यापन प्रमाण पत्र।

निष्कर्ष

गंभीर बीमारी सहायता योजना के तहत प्रदान की गई वित्तीय सहायता लाभार्थियों को बेहतर चिकित्सा सुविधाओं तक पहुँचने में मदद करती है। हालाँकि, इस योजना के सुचारू संचालन के लिए सरकार को पात्रता मानदंड स्पष्ट करने, आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाने और लाभार्थियों को समय पर सहायता प्रदान करने की आवश्यकता है।

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