उत्तर प्रदेश कौशल विकास योजना का उद्देश्य बोर्ड में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के सामने आने वाले कौशल अंतर को दूर करना है, उन्हें योग्यता विकास और तकनीकी उन्नति के लिए आवश्यक प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करके। वर्तमान में, निर्माण श्रमिक संस्थागत सीमाओं के कारण औपचारिक तकनीकी प्रशिक्षण की कमी के कारण केवल नौकरी के अनुभव पर निर्भर हैं। यह उचित मजदूरी अर्जित करने और बेहतर सेवाओं तक पहुँचने की उनकी क्षमता में बाधा डालता है। वित्तीय बाधाओं को ध्यान में रखते हुए जो अक्सर श्रमिकों और उनके परिवारों को औपचारिक प्रशिक्षण लेने से रोकते हैं, यह योजना प्रशिक्षण लागत और खोई हुई मजदूरी दोनों की प्रतिपूर्ति प्रदान करती है। इस वित्तीय अंतर को पाटकर, यह पहल व्यक्तियों को अपने कौशल और कैरियर की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए सशक्त बनाती है।

योजना का उद्देश्य

  • राज्य के युवाओं को रोजगार के लिए तैयार करना।
  • विभिन्न क्षेत्रों में कौशल विकास को बढ़ावा देना।
  • बेरोजगारी की समस्या का समाधान करना।
  • आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में योगदान देना।

लाभ

  • प्रशिक्षण शुल्क और सामग्री: बोर्ड संस्थान द्वारा निर्धारित शुल्क, पाठ्यपुस्तकों और अन्य प्रशिक्षण-संबंधी स्टेशनरी की लागत की प्रतिपूर्ति करेगा।
  • परीक्षा: प्रशिक्षण के बाद, एक मूल्यांकन परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।
  • वेतन: यदि पंजीकृत श्रमिक स्वयं प्रशिक्षण प्राप्त करता है, तो अकुशल श्रमिक के न्यूनतम वेतन के बराबर राशि प्रतिपूर्ति की जाएगी, लेकिन केवल पंजीकृत श्रमिक ही पात्र हैं, आश्रित नहीं।

योजना की मुख्य विशेषताएं

  • पात्रता: योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए। आयु सीमा 18 से 35 वर्ष निर्धारित की गई है।
  • प्रशिक्षण: योजना के तहत युवाओं को ऑटोमोटिव, फैशन डिजाइनिंग, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रीशियन, सुटेकियन, बौद्ध आदि विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।
  • पाठ्यक्रम: 34 जिलों में कुल 283 आदिवासी भाग ले रहे हैं।
  • अतिरिक्त लाभ: अंग्रेजी और कंप्यूटर शिक्षा पर सभी प्रशिक्षण उपकरण भी अनिवार्य रूप से दिए जाते हैं।
  • प्रमाण-पत्र: बच्चों को राज्य सरकार द्वारा प्रमाणित प्रशिक्षण पूरा करने का प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है।

पात्रता

  • आवेदक स्वयं या उसके पति/पत्नी/पिता पंजीकृत निर्माण श्रमिक होने चाहिए और उनका अंशदान अद्यतन होना चाहिए।
  • यदि पंजीकृत श्रमिक स्वयं प्रशिक्षण लेना चाहता है, तो उसकी आयु 18-35 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • आयु निर्भरता: आश्रित पत्नी/अविवाहित पुत्री के लिए कोई आयु सीमा नहीं है।
  • आश्रित पुत्र की अधिकतम आयु 21 वर्ष है।

आवेदन प्रक्रिया

  • योजना के लिए पंजीकरण और आवेदन कैसे करें आवेदक को निम्नलिखित कार्यालयों में जाना होगा,
    • निकटतम श्रम कार्यालय।
    • संबंधित तहसील के तहसीलदार।
    • संबंधित विकास खंड के खंड विकास अधिकारी।
  • आवेदन पत्र प्राप्त करें और उसे पूरी तरह से भरें।
  • निर्धारित प्रारूप में आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
  • आवेदन पत्र को उसी कार्यालय में जमा करें।
आवश्यक दस्तावेज
  • पंजीकरण प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी।
  • अद्यतन अंशदान जमा करने का प्रमाण।
  • अनुशासन से संबंधित आवेदन पत्र।

चुनौतियां और समाधान

  • प्रशिक्षण की गुणवत्ता: शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।
  • रोजगार सृजन: शिक्षण-युवाओं के लिए अधिक रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए निजी क्षेत्र के साथ सहयोग की आवश्यकता है।
  • जागरूकता: ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता बढ़ाने के लिए योजना के बारे में अधिक प्रचार-प्रसार की आवश्यकता है।

भविष्य की दिशाएँ

  • नई प्रौद्योगिकी का एकीकरण: कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आदि जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों में प्रशिक्षण को बढ़ावा देना।
  • लचीली शिक्षा: अधिक से अधिक युवाओं तक पहुँचने के लिए ऑफ़लाइन और दूरस्थ शिक्षा विकल्पों को बढ़ावा देना।
  • महिला सशक्तिकरण: महिलाओं के कौशल विकास पर विशेष ध्यान देना और उन्हें रोज़गार के अवसर प्रदान करना।
  • सहयोग: केंद्र सरकार, राज्य सरकार और निजी क्षेत्र के बीच सहयोग को मज़बूत करना।
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