सांप्रदायिक और सामाजिक सौहार्द को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने अक्टूबर 2017 में सामूहिक विवाह योजना शुरू की थी। इस पहल के तहत, विभिन्न समुदायों और धर्मों में मनाए जाने वाले विविध रीति-रिवाजों के अनुसार विवाह आयोजित किए जाते हैं। योजना का एक अन्य उद्देश्य विवाह समारोहों में अनावश्यक फिजूलखर्ची और भव्यता को कम करना है।

यह योजना सभी समुदायों के उन परिवारों के लिए उपलब्ध है, जिनकी वार्षिक आय सभी स्रोतों से 2,00,000 रुपये से अधिक नहीं है। इस कार्यक्रम के तहत, घर की स्थापना में सहायता के लिए दुल्हन के बैंक खाते में 35,000 रुपये आवंटित किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, परिधान, आभूषण और बर्तन जैसी आवश्यक शादी की सामग्री प्रदान की जाती है, जिसकी खरीद के लिए 10,000 रुपये की राशि अलग रखी जाती है। इसके अलावा, विविध विवाह खर्चों के लिए 6,000 रुपये अलग रखे जाते हैं। नतीजतन, प्रत्येक विवाह को कुल 51,000 रुपये की वित्तीय सहायता मिलती है।

इस योजना के तहत शहरी निकायों (नगर पंचायत, नगर पालिका समिति, नगर निगम), क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत सहित विभिन्न प्रशासनिक स्तरों पर कम से कम 10 जोड़ों के लिए सामूहिक विवाह आयोजित करने की सुविधा प्रदान की जाती है।

लाभ

  • घरेलू व्यवस्था के लिए दुल्हन के बैंक खाते में 35,000 रुपये जमा किए जाते हैं।
  • शादी की आवश्यक वस्तुओं (कपड़े, आभूषण, बर्तन आदि) के लिए 10,000 रुपये तक आवंटित किए जाते हैं।
  • शादी से संबंधित अतिरिक्त खर्चों के लिए 6,000 रुपये अलग रखे जाते हैं।
  • प्रति विवाह कुल वित्तीय सहायता 51,000 रुपये है।

पात्रता

  • आवेदक राज्य के स्थायी निवासी होने चाहिए।
  • परिवार की वार्षिक आय सभी स्रोतों से 2,00,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • यह योजना सभी समुदायों के लिए सुलभ है।
  • दुल्हन की आयु कम से कम 18 वर्ष और दूल्हे की आयु कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए।
  • सामूहिक विवाह कार्यक्रम में कम से कम 10 जोड़ों को भाग लेना चाहिए।

आवेदन प्रक्रिया

  • उत्तर प्रदेश सामूहिक विवाह योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  • आवेदन पत्र डाउनलोड करें।
  • आवश्यक जानकारी के साथ फॉर्म भरें।
  • भरे हुए फॉर्म के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
  • फॉर्म को जिला मुख्यालय पर निकटतम ग्राम पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका या समाज कल्याण विभाग में जमा करें।

आवश्यक दस्तावेज

  • दूल्हा-दुल्हन की फोटो।
  • दूल्हा-दुल्हन दोनों का आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड।
  • दूल्हा-दुल्हन का जन्म प्रमाण पत्र।
  • नवविवाहित दुल्हन की बैंक पासबुक।
  • पते का प्रमाण।
  • आवेदन करने वाले परिवार का आय प्रमाण पत्र।
  • जाति प्रमाण पत्र (केवल अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए)।

अधिक जानकारी के लिए,
आधिकारिक वेबसाइट shadianudan.upsdc.gov.in पर जाएं।

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