हाल ही में केंद्र सरकार ने संसद में नया हिट एंड रन बिल पास किया है। इस बिल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी मंजूरी दे दी है। अब यह भारतीय न्यायिक संहिता के तहत एक नया कानून बन गया है। इसमें जो प्रावधान जोड़े गए हैं, उनका कई जगहों पर विरोध हो रहा है।
Hit-and-Run मामले में अगर दुर्घटना के बाद ड्राइवर मौके से भाग जाता है और उस दुर्घटना में किसी की मौत हो जाती है तो ड्राइवर को दस साल तक की सजा हो सकती है। इसके अलावा जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसका कई जगहों पर विरोध हो रहा है।
पुराना हिट एंड रन कानून क्या था?
यदि किसी दुर्घटना के बाद चालक वाहन लेकर मौके से भाग जाए तो इसका अर्थ है “मारो और भागो”। अगर कोई ड्राइवर किसी को टक्कर मार देता है और घायल की मदद करने की बजाय ड्राइवर गाड़ी लेकर भाग जाता है तो ऐसे मामले को हिट एंड रन में गिना जाता है। पहले हिट एंड रन कानून के मुताबिक ड्राइवर को जमानत मिल जाती थी और अधिकतम 2 साल की सजा का प्रावधान था। हालांकि कुछ मामलों में अगर किसी ड्राइवर का एक्सीडेंट हो जाता है तो वह भागने की बजाय घायलों की मदद करता है और उन्हें अस्पताल पहुंचाता है, लेकिन ऐसा कुछ ही मामलों में देखा गया है। इसलिए इस कानून को सख्त बनाया गया है.
नया हिट एंड रन कानून क्या है?
अब नए हिट एंड रन कानून के मुताबिक, अगर दुर्घटना के बाद ड्राइवर पुलिस को सूचना दिए बिना मौके से फरार हो जाता है तो पकड़े जाने पर उसे 10 साल की सजा होगी और 7 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इस कानून के खिलाफ जगह-जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। दुर्घटना के आंकड़ों के मुताबिक, देश में हर साल हिट एंड रन मामलों में 50 हजार लोगों की मौत हो जाती है। इसी वजह से कानून को सख्त बनाया गया है।
ड्राइवर हिट एंड रन कानून का विरोध क्यों कर रहे हैं?
प्रदर्शन कर रहे ड्राइवरों का कहना है कि अगर वे हादसे के बाद मौके से भागे तो उन्हें 10 साल की जेल हो सकती है और अगर वे मौके पर रुके तो मौजूदा भीड़ उन पर हमला कर सकती है। ड्राइवर और बस मालिकों का कहना है कि केंद्र सरकार ने हिट एंड रन कानून में बदलाव किया है। नए बदलाव के तहत, अब 7 लाख रुपये का जुर्माना और 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। ड्राइवरों को समय पर वेतन नहीं मिलता। ऐसे में इस तरह के कानून और भी समस्याएं पैदा करने वाले हैं। हिट एंड रन कानून में संशोधन के विरोध में ड्राइवरों ने बसें नहीं चलाईं।